छत्तीसगढ़राज्य

एमसीबी : मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

एमसीबी

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वार्ड नं0 33 बी0आईप गोदरीपारा तहसील चिरमिरी में माला सिंह की मृत्यु मधुमक्खियों के काटने के कारण हो गया था। जिससे उनके पति कमलेश सिंह को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, आकाश सिंह आ0 राय सिंह निवासी ग्राम दुग्गी तहसील खड़गवां की मृत्यु डबरी के पानी में डूबने के कारण हो गया था जिससे मृतक के पिता राय सिंह को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार खड़गवां तहसील के ग्राम मंगोरा निवासी भूषणराम की जहरीले सर्प के काटने से हुई मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी राजन बाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा। 

Related Articles

Back to top button