बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में हुए 2200 करोड़ के शराब घोटाला मामला,आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने की खारिज,जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, कोर्ट ने माना भ्रष्टाचार वास्तव में मानव अधिकारों का उल्लंघन, भ्रष्ट लोक सेवकों का पता लगाना और ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना भ्रष्टाचार अधिनियम का आदेश, बीते माह हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद ने फैसला रखा था सुरक्षित, EOW ने दर्ज की है शराब घोटाला, नकली होलोग्राम मामले में एफआईआर EOW की गिरफ्तारी के बाद एपी त्रिपाठी और कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए लगाई थी अलग अलग अर्जी।
Related Articles

छत्तीसगढ़-कोरबा में नशे में धुत बाइकर्स ने डीजे की धुन पर काटा बवाल, पुलिस ने हुड़दंगियों को सिखाया सबक
June 9, 2024

वन मंत्री वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, 182 लोगों को मिला नोटिस
January 19, 2025
Leave a Reply
Check Also
Close