छत्तीसगढ़राज्य

खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का किया गया सघन निरीक्षण

निरीक्षण कर कई दुकानों से खाद्य सामग्रियों के विधिक नमूने भेजे गए

एमसीबी/मनेंद्रगढ़

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत जिले में अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ दीपक कुमार अग्रवाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिले में डॉ. अविनाश खरे के निर्देशानुसार समस्त खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत एवं सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान के तहत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम द्वारा जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से विधिक एवं सर्विलांस नमूने संकलित किए गए। चिरमिरी स्थित मेसर्स अरविन्द इंटरप्राइजेज से विस्क फार्म हेयलो बटर कुकीज एवं अमूल ताजा होमोजिनाइज्ड टोन्ड मिल्क, मेसर्स एन एच 43 ग्रॉसरी, चिरमिरी रोड नागपुर से लाल गुलाब दलिया, तथा मेसर्स महेन्द्रा एजेंसी फव्वारा चौक मनेन्द्रगढ़ से कैलॉग्स कॉर्न फ्लेक्स के विधिक नमूने संकलित किए गए। इसी क्रम में श्री महन्त होटल नागपुर एवं गुप्ता स्वीट्स नागपुर से प्रयुक्त रिफाइंड सोयाबीन कुकिंग ऑयल तथा मेसर्स जे. अमरचंद जैन एंड कंपनी मनेन्द्रगढ़ से फॉर्च्यून प्लस रिफाइंड सोयाबीन तेल, फॉर्च्यून राइस ब्रान तेल एवं फॉर्च्यून रिफाइंड सनफ्लावर तेल के सर्विलांस नमूने संकलित किए गए हैं। सभी नमूने परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान उपभोक्ताओं को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर संदेह हो तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें, जिससे समय रहते उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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